Article 355 देखते ही गोली मारने का आदेश

Article 355 : देखते ही गोली मारने का आदेश


    पिछले दो दिनों से मणिपुर दंगों से ग्रस्त है, चारों तरफ नफरत की आग फैली हुई है। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य की सुरक्षा की कमान संभाल लिया है और आर्टिकल 355 लागू कर दिया गया है। 1 जिले से उठी चिंगारी 8 जिलों तक पहुंच गई है, गाड़ी और घर भी जला दिए जा रहे हैं, वहां की कंडीशन को देखते हुए केंद्र सरकार ने सेना को भी भेज दिया है। हालात को काबू में करने के लिए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया है, कई इलाकों में धारा 144 के साथ-साथ इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। मणिपुर में सेना और असम राइफल्स की 55 टुकड़ियों को तैनात किया गया है, इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की पांच कंपनियां भी तैनात की गई हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि लोग बेघर हो गए हैं लोगों को राहत कैंपों में रखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ने ही शांति वाह अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है । मामला आदिवासी और गैर आदिवासी गुटों के बीच में लड़ाई यों का है। 2 दिन पहले ऑल इंडिया ट्रईवल स्टूडेंट ने मार्च निकाला था, इस बीच आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय में झड़प हुई, गैर आदिवासी गुट ने एक आदिवासी विधायक पर हमला कर दिया जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने कई राउंड फायर किए व आंसू गैस के गोले दागे फिर भी हालात काबू में नहीं हुए और दंगे कई जिलों में फैल गई।



आदिवासी समुदाय,  गैर आदिवासी समुदाय को  एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जा देने की मांग का विरोध कर रहा है। मणिपुर में 53% से ज्यादा मैतेई आबादी है, जो कि 10 साल से एसटी दर्जे की आबादी की मांग कर रही है, गैर आदिवासी समुदाय की इस मांग का आदिवासी समुदाय विरोध कर रहे हैं।

     अब आइए आपको बताते हैं धारा 355 क्या होती है?

आर्टिकल 355 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सुरक्षा प्रदान करती है विकट परिस्थितियों ( जैसे दंगा आगजनी आदि ) या बाहरी आक्रमण के समय में।  अनुच्छेद 355 भारत के संविधान में एक प्रावधान को संदर्भित करता है जो केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करने का अधिकार देता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। यह प्रावधान संविधान के भाग XVIII के अंतर्गत आता है, जो केंद्र-राज्य संबंधों के प्रावधानों से संबंधित है।

अनुच्छेद 355 इस प्रकार है:

"बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा के लिए संघ का कर्तव्य। - यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि हर राज्य की सरकार नियमों के अनुसार चलती है। इस संविधान के प्रावधान।"






संक्षेप में, अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को किसी राज्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है यदि उसे लगता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं है या यदि बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी का खतरा है। केंद्र सरकार राज्य और उसके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी कर सकती है।




      Article 355 refers to a provision in the Constitution of India that empowers the Central Government to direct the state government to ensure that the governance of the state is carried out in accordance with the provisions of the  Constitution. This provision falls under the Part XVIII of the Constitution, which deals with the provisions for the Center-State relations.
Article 355 = "Duty of the Union to protect States against external aggeression and internal disturbance. It shall be the duty of the Union to protect every State against external aggeression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of this Constitution"
    
 In essence, Article 355 empowers the Union government to intervene in a state if it feels that the governance of the state is not in accordance with the constitution or if there is a threat of external aggression or internal disturbance. The Union government can issue directions to the state government to take appropriate action to ensure the protection of the state and its citizens.

      Overall conclusion is that if any trouble or any hindrance or any crisis, foreign attack or riots occur/is coming in on the working of state government than Central Government have a right to interfere in the managing the law and order.




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